यूके प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन्स टैक्स — आपको क्या जानना चाहिए
कैपिटल गेन्स टैक्स (CGT) उस मुनाफ़े पर लगता है जो आप एक यूके रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने पर कमाते हैं जो आपका मुख्य घर नहीं है। अक्टूबर 2024 से, रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी पर CGT दरें हैं बेसिक-रेट टैक्सपेयर्स के लिए 18% और हायर और एडिशनल-रेट टैक्सपेयर्स के लिए 24%। इन्होंने पिछली 18%/28% दरों की जगह ली और उस तारीख से आगे की पूर्णताओं (completions) पर लागू होती हैं।
प्रॉपर्टी पर CGT कौन चुकाता है?
CGT किसी भी यूके रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी पर लागू होता है जो आपका प्रिंसिपल प्राइवेट रेज़िडेंस (PPR) नहीं है — जिसमें बाय-टू-लेट प्रॉपर्टीज़, दूसरे घर, हॉलिडे लेट्स, विरासत में मिली प्रॉपर्टीज़ और कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें आपने मुख्य घर के रूप में रहना बंद कर दिया है, शामिल हैं। आप गेन पर CGT चुकाते हैं: सभी स्वीकार्य लागतों को घटाने के बाद, आपने मूल रूप से जो चुकाया और जितने में बेचा, उसके बीच का अंतर।
आप कौन सी लागतें घटा सकते हैं?
HMRC आपको अपने गेन से निम्नलिखित घटाने की अनुमति देता है: मूल खरीद मूल्य; खरीद पर चुकाई गई स्टैम्प ड्यूटी लैंड टैक्स (SDLT); खरीद और बिक्री दोनों पर सॉलिसिटर, सर्वेयर और वैल्यूएशन फ़ीस; बिक्री पर एस्टेट एजेंट फ़ीस; और कैपिटल इम्प्रूवमेंट्स की लागत जैसे एक्सटेंशन, लॉफ्ट कन्वर्ज़न या स्ट्रक्चरल रीफ़र्बिशमेंट। आप मॉर्गेज ब्याज, नियमित मेंटेनेंस, डेकोरेटिंग या लेटिंग मैनेजमेंट फ़ीस नहीं घटा सकते — ये रेवेन्यू लागतें हैं, कैपिटल लागतें नहीं।
£3,000 वार्षिक छूट राशि
हर व्यक्ति के पास एक CGT वार्षिक छूट राशि होती है 2026/27 के लिए £3,000 (2022/23 में £12,300 से घटाकर)। यह टैक्स देय की गणना से पहले आपके कुल कैपिटल गेन्स से घटाया जाता है। संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी की मालिक जोड़ियां प्रत्येक अपनी छूट राशि का उपयोग कर सकती हैं, जिससे संयुक्त स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी पर सालाना £6,000 का टैक्स-फ़्री गेन मिलता है।
60-दिन रिपोर्टिंग नियम
यदि आप एक यूके रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं और टैक्सेबल गेन कमाते हैं, तो आपको पूर्णता (completion) के 60 दिनों के भीतर CGT रिपोर्ट और भुगतान करना होगा HMRC की Capital Gains Tax UK Property सेवा का उपयोग करते हुए। यह समय सीमा चूकने पर स्वचालित जुर्माना और ब्याज शुल्क लगता है। गेन को संबंधित टैक्स वर्ष के आपके सेल्फ-असेसमेंट रिटर्न में भी शामिल करना होगा।
प्रिंसिपल प्राइवेट रेज़िडेंस (PPR) राहत
आपका मुख्य घर PPR राहत के तहत CGT से पूरी तरह मुक्त है, बशर्ते आप अपने पूरे स्वामित्व के दौरान वहां अपने प्रिंसिपल रेज़िडेंस के रूप में रहे हों। यदि आपने किसी बिंदु पर प्रॉपर्टी किराए पर दी, तो आंशिक PPR राहत आनुपातिक रूप से लागू होती है — छूट अंश आपके स्वयं के निवास के वर्षों को कुल स्वामित्व से विभाजित करने के बराबर होता है। मुख्य निवास बिक्री पर शून्य CGT की पुष्टि के लिए ऊपर कैलकुलेटर में PPR बॉक्स चेक करें।
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बाहरी संदर्भ: HMRC: कैपिटल गेन्स टैक्स | 60 दिनों के भीतर CGT रिपोर्ट और भुगतान करें
कैपिटल गेन्स टैक्स अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यूके प्रॉपर्टी बिक्री पर मुझे कितनी CGT चुकानी होगी?
अक्टूबर 2024 से, यूके रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी पर CGT दरें 18% (बेसिक-रेट टैक्सपेयर्स) और 24% (हायर/एडिशनल-रेट टैक्सपेयर्स) हैं। आप पहले खरीद मूल्य, खरीद लागत, इम्प्रूवमेंट्स और सेलिंग लागत घटाकर अपना ग्रॉस गेन प्राप्त करते हैं, फिर £3,000 वार्षिक छूट राशि घटाते हैं। शेष टैक्सेबल गेन पर टैक्स की गणना की जाती है।
क्या मुझे अपने मुख्य घर पर CGT चुकानी होगी?
नहीं — जिस अवधि में आप वहां रहे, उस दौरान आपका मुख्य निवास प्रिंसिपल प्राइवेट रेज़िडेंस (PPR) राहत के तहत CGT से मुक्त है। यदि आपने स्वामित्व के दौरान प्रॉपर्टी किराए पर दी, तो गेन का एक हिस्सा उस समय के अनुपात में टैक्सेबल हो सकता है जब वह किराए पर थी न कि आपके कब्ज़े में।
मैं अपने कैपिटल गेन से कौन सी लागतें घटा सकता हूं?
स्वीकार्य कटौतियों में शामिल हैं: खरीद मूल्य, चुकाया गया SDLT, लीगल और सर्वे फ़ीस (खरीद और बिक्री), एस्टेट एजेंट फ़ीस, और कैपिटल इम्प्रूवमेंट्स। आप मॉर्गेज ब्याज, मेंटेनेंस, रिपेयर या मैनेजमेंट फ़ीस नहीं घटा सकते — ये रेवेन्यू लागतें हैं जिनका कोई CGT लाभ नहीं है।
मुझे प्रॉपर्टी बिक्री पर CGT कब रिपोर्ट और भुगतान करनी होगी?
आपको इस अवधि के भीतर रिपोर्ट और भुगतान करना होगा: पूर्णता के 60 दिन HMRC की UK Property CGT सेवा के ज़रिए। देर से फाइल करने पर £100 का प्रारंभिक जुर्माना, अवैतनिक टैक्स पर ब्याज, और 6 महीने से अधिक देरी होने पर अतिरिक्त जुर्माना लगता है। आपको उस वर्ष के अपने सेल्फ-असेसमेंट टैक्स रिटर्न में भी गेन शामिल करना होगा।
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